कोई भी कारोबार चलाणो फगत बिक्री बढ़ाणो, कर्मचारियां रो प्रबंधन करणो या कारोबार रा लक्ष्य हासिल करणो कोनी है। एक असो कार्यस्थल बणाणो भी उतना ही जरूरी है जठै हरेक कर्मचारी सुरक्षित, सम्मानित अर आरामदायक महसूस करै। एक सकारात्मक काम रो माहौल उत्पादकता में सुधार करै है, कर्मचारियों रो आत्मविश्वास मजबूत करै है अर संगठन री एक बेहतर प्रतिष्ठा बणावै है।
एक महताऊ कानून जिणनै हरेक नियोक्ता नै समझणो चाइजै वो है कार्यस्थल माथै महिलावां रो यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध अर निवारण) अधिनियम, 2013, जिणनै POSH अधिनियम रै नांव सूं जाणीजै है।
दुर्भाग्य सूं, घणकरा छोटा अर मध्यम आकार रा कारोबार अजै ई मानता है कै पीओएसएच अनुपालन फगत बडी कॉर्पोरेट कंपनियां रै वास्तै जरूरी है। आ सबसूं बड़ी गलत धारणावां मांय सूं एक है। कानून हरेक पात्र नियोक्ता माथै लागू होवै है, चाहे कार्यालय रो आकार कितरो ई क्यूं नीं हो, बशर्ते निर्धारित शर्तां पूरी करी जावै।
## पीओएसएच एक्ट कांई है?
POSH रो मतलब है यौन उत्पीड़न री रोकथाम। यो अधिनियम महिलावां नै कार्यस्थल माथै यौन उत्पीड़न सूं बचाबा रै वास्तै अर हरेक संगठन नै एक सुरक्षित, सुरक्षित अर सम्मानजनक काम रो माहौल प्रदान करण रै वास्तै पेश करियो गयो हो।
इण अधिनियम रो उद्देश्य फगत अपराधियां नै दंडित करणो कोनी है। यो घटनावां नै रोकबा, कर्मचारियां रै मांय जागरूकता पैदा करण, एक निष्पक्ष शिकायत तंत्र प्रदान करण अर संगठनां नै पेशेवर कार्यस्थल व्यवहार नै बणाये राखण रै वास्तै प्रोत्साहित करण माथै भी समान रूप सूं केंद्रित है।
सीधा-सीधा कैवां तो, पीओएसएच अधिनियम सम्मान अर आपसी सम्मान री संस्कृति बणाबा रै बारै में है।
## पीओएसएच अधिनियम क्यूं जरूरी है?
एक कार्यस्थल एक असो स्थान होणो चाइजै जठै कर्मचारी बिना डर, तकलीफ अर शर्मिंदगी रै आपरै काम माथै ध्यान केंद्रित कर सकै।
यौन उत्पीड़न री एक ई घटना रो भी पीड़ित रै साथै-साथै संगठन रै वास्तै गंभीर परिणाम हो सकै है। कर्मचारी रै मनोबल नै प्रभावित करण रै अलावा, ऐड़ी घटनावां कंपनी री प्रतिष्ठा नै नुकसान पुगा सकै है, कर्मचारी रो विश्वास कम कर सकै है अर कई बार कानूनी विवाद भी पैदा कर सकै है।
आज, ग्राहक, निवेशक अर नौकरी री तलाश करण आळा भी संगठनां सूं उचित कार्यस्थल नीतियां अर नैतिक प्रथावां री उम्मीद करै है। इण वास्तै, पीओएसएच अनुपालन अबै फगत एक कानूनी आवश्यकता कोनी रैयी है; ओ अच्छे कॉर्पोरेट शासन रो एक महताऊ हिस्सो बणग्यो है।
## कांई POSH अधिनियम थारै संगठन माथै लागू होवै है?
यो अधिनियम आम तौर सूं हरेक उण संगठन माथै लागू होवै है जठै 10 या इणसूं बेसी कर्मचारी काम करै है, जिण मांय शामिल है:
निजी लिमिटेड कंपनियां
पब्लिक लिमिटेड कंपनियां
साझेदारी री फर्मां
एल.एल.पी.एस.
स्वामित्व री चिंतावां
स्टार्ट-अप्स
शैक्षणिक संस्थान
अस्पताळ
ट्रस्ट अर एन.जी.ओ.
कारखाना अर निर्माण इकाइयां
कानून स्थायी कर्मचारियां सूं भी ज्यादा नै कवर करै है। संविदा कर्मचारी, प्रशिक्षु, प्रशिक्षु, प्रशिक्षु, सलाहकार, परिवीक्षाधीन, अस्थाई कर्मचारी अर दूरस्थ रूप सूं काम करण आळा कर्मचारी भी इणरै प्रावधानां रै तहत शामिल हो सकै है।
## काम री जगां कांई मानीजै है?
घणकरा लोगां रो मानणो है कै ओ कानून फगत दफ्तर रै मांय ई लागू हुवै है। ओ ठीक कोनी है।
एक कार्यस्थल मांय शामिल हो सकै है:
कार्यालय परिसर
कारखाना या गोदाम
शाखा कार्यालय
ग्राहक रो ठिकाणो
व्यापारिक दौरा
कंपनी रो वाहन
प्रशिक्षण कार्यक्रम
सम्मेलन या संगोष्ठी
घर सूं काम करो
आभासी बैठकां
आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म
कार्यालय रा कार्यक्रम अर उत्सव
साधारण सबदां मांय, जे कोई गतिविधि रोजगार या सरकारी काम सूं जुड़ी है तो पीओएसएच अधिनियम रा प्रावधान लागू हो सकै है।
## यौन उत्पीड़न कांई है?
कानून यौन उत्पीड़न नै यौन प्रकृति रो कोई भी अवांछित शारीरिक, मौखिक, अशाब्दिक या डिजिटल व्यवहार रै रूप में परिभाषित करै है।
केई आम उदाहरणां मांय शामिल है:
अवांछित शारीरिक संपर्क।
मना करण रै बाद बार-बार व्यक्तिगत प्रगति।
यौन रंगीन टिप्पणियां या चुटकुला।
किणी मिनख री सूरत या शरीर रै बारै में टिप्पणी।
अनुचित संदेश, फोटू या वीडियो भेजणो।
सोशल मीडिया या मैसेजिंग एप्लिकेशन रै माध्यम सूं अश्लील सामग्री साझा करणो।
बार-बार अवांछित संवाद रै जरियै किणी नै असहज बणाणो।
सबसूं जरूरी सबद है "अवांछित।" प्राप्तकर्ता रै द्वारा अवांछित व्यवहार यौन उत्पीड़न रै बराबर हो सकै है, भलांई दूजा मिनख री मंशा कांई भी हुवै।
## हरेक नियोक्ता री एक जिम्मेदारी हुया करै है
घणकरा नियोक्ता मानता है कै बांनै शिकायत मिल्यां पछै ही काम करणो पड़सी। ओ दृष्टिकोण जोखिम भरो अर गलत दोनूं है।
नियोक्ता री जिम्मेदारी घणी पैली सूं सरू हुय जावै है।
हरेक पात्र संगठन नै एक स्पष्ट पीओएसएच नीति स्थापित करणी चाइजै, कर्मचारियां रै मांय जागरूकता पैदा करणी चाइजै, जठै भी जरूरत पड़ै एक आंतरिक समिति रो गठन करणो चाइजै, कार्यस्थल माथै सम्मानजनक व्यवहार नै प्रोत्साहित करणो चाइजै अर शिकायतां नै संबोधित करण सारू एक निष्पक्ष तंत्र प्रदान करणो चाइजै।
बाद रै कानूनी विवादां सूं निपटण सूं समस्यावां नै रोकणो हमेशा चोखो होवै है।
## आंतरिक समिति
10 या इणसूं बेसी कर्मचारी नै काम माथै राखण आळा हरेक संगठन नै आम तौर सूं एक आंतरिक समिति (I.C.) बणाणी जरूरी हुवै है।
आ समिति शिकायतां नै प्राप्त करण, निष्पक्ष पूछताछ करण, गोपनीयता नै बणाये राखण अर जठै भी जरूरी होवै उचित कार्रवाई री सिफारिश करण में एक महताऊ भूमिका निभावै है।
समिति नै स्वतंत्र रूप सूं, निष्पक्ष रूप सूं अर किणी भी पक्ष रै प्रति पक्षपात रै बिना काम करणो चाइजै।
आपां रै आगला लेख मांय, आपां आंतरिक समिति रै बारै मांय विस्तार सूं चर्चा करस्यां, जिण मांय इणरी संरचना, शक्तियां, जिम्मेदारी अर नियोक्तावां रै गठन रै बगत करण आळी आम गलतियां शामिल है।
## पीओएसएच अधिनियम रै बारै में आम गलत धारणावां
कई संगठन गलत धारणावां रै कारण अनजाने में POSH अनुपालन री अनदेखी कर देवै है।
केई सबसूं आम गलत धारणावां है:
"म्हे एक छोटी सी कंपनी हां, इण वास्तै कानून लागू कोनी होवै।"
"केवल महिला कर्मचारियां नै ही कवर करियो जा सकै है।"
"घर सूं काम करणो अधिनियम रै दायरै सूं बारै है।"
"अकेला एक नीति दस्तावेज होणो ही काफी है।"
"आप आंतरिक समिति रो गठन तद ही कर सकां जद कोई शिकायत आवै।"
ये धारणावां अक्सर भविष्य रै अनुपालन मुद्दों रो कारण बण जावै है।
## POSH अनुपालन एक कानूनी औपचारिकता सूं बेसी है
एक आच्छो संगठन न सिर्फ उणरै मुनाफे सूं बल्कि उणरै कर्मचारियां रै साथै व्यवहार रै तरीकै सूं भी पहचाण्यो जावै है।
जद कर्मचारी सम्मानित अर सुरक्षित महसूस करै है, तो वे बेहतर प्रदर्शन करै है, लाम्बै बगत तांई संगठन रै साथै जुड़ेड़ा रैवै है अर एक स्वस्थ कार्यस्थल संस्कृति रै निर्माण में योगदान देवै है।
इण वास्तै पीओएसएच अधिनियम री पालना नै लोगां रै मांय निवेश रै रूप मांय देखणो चाइजै, न कि फगत एक वैधानिक दायित्व रै रूप मांय।
## पेसिम्प्लिफाइड कियां मदद कर सकै है
ज्यूं-ज्यूं कोई संगठन बढ़ै है, वैधानिक अनुपालन नै मैन्युअल रूप सूं प्रबंधित करणो और भी कठिन हो जावै है।
एक आधुनिक एच.आर.एम.एस. नियोक्ता नै नीतियां नै बणायो राखण, समिति रै अभिलेखां नै प्रबंधित करण, जागरूकता कार्यक्रमां नै ट्रैक करण, गोपनीय दस्तावेज बणाय राखण, वैधानिक समय सीमा री निगरानी करण अर एक सुरक्षित स्थान माथै महत्वपूर्ण अनुपालन अभिलेखां नै व्यवस्थित राखण में मदद करै है।
प्रौद्योगिकी जिम्मेदार प्रबंधन री जगां कोनी ले सकै, पण आ निश्चित रूप सूं अनुपालन नै सरल, संगठित अर प्रभावी बणा सकै है।
## आखरी विचार
पीओएसएच अधिनियम रो उद्देश्य कार्यस्थल माथै डर पैदा करणो कोनी है। इणरो उद्देश्य आत्मविश्वास पैदा करणो है।
हरेक नियोक्ता नै पीओएसएच अनुपालन नै संगठनात्मक संस्कृति रो एक जरूरी हिस्सो मानणो चाइजै, न कि वैधानिक आवश्यकतावां नै पूरा करण रै वास्तै एक कानूनी औपचारिकता रै रूप में।
एक सम्मानजनक कार्यस्थल कर्मचारियों री रक्षा करै है, संगठन री प्रतिष्ठा नै मजबूत करै है, कानूनी जोखिमां नै कम करै है अर ग्राहकां, कर्मचारियां अर हितधारकां रै बीच दीर्घकालिक विश्वास पैदा करै है।
पेसिम्प्लिफाइड एच.आर.एम.एस. माथै अर पेरोल सॉफ्टवेयर, म्हारो मानणो है कै मजबूत अनुपालन प्रथावां अर एक सकारात्मक कार्यस्थल संस्कृति साथै-साथै चालै है। आज जागरूकता, रोकथाम अर उचित अनुपालन में निवेश करण आळा संगठन काल टिकाऊ विकास रै वास्तै बेहतर तैयार है।
आगै आवैला: पोश अधिनियम रै तहत नियोक्ता री जिम्मेदारी - हरेक व्यवसायी नै कांई जाणणो चाइजै।*