औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 री धारा 4, औद्योगिक संबंध (केंद्रीय) नियमावली, 2026 रै नियम 6 रै साथै पढ़ी जावै है, हरेक औद्योगिक प्रतिष्ठान रै मांय 20 या इणसूं बेसी श्रमिकां नै काम माथै राखण आळी शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) रो गठन करणो अनिवार्य करै है।
जीआरसी रै प्रभावी, पारदर्शी अर कानूनी रूप सूं अनुपालन करण आळा कामकाज नै सुनिश्चित करण रै वास्तै हरेक अस्या प्रतिष्ठान नै एक आदर्श मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी अपनाणो चाइजै। निर्धारित समय रै मांय जीआरसी रो गठन नीं करणो लागू श्रम कानूनां रै तहत दंडात्मक परिणामां नै आकर्षित कर सकै है।
एक कानूनी चिकित्सक द्वारा तैयार की गई कानूनी रूप सूं अनुपालन अर अनुकूलित एसओपी में आम तौर पर ₹21,000 या उससूं ज्यादा री पेशेवर फीस शामिल होवै है अर आम तौर पर तैयारी रै लिए कम सूं कम एक सप्ताह री जरूरत होवै है।
अठै बतायो गयो ₹500 रो योगदान फगत एक मॉडल एसओपी प्रदान करण रै वास्तै टाइपिंग, संकलन अर प्रशासनिक खर्चां रै वास्तै है। मॉडल एसओपी प्राप्त करण में इच्छुक प्रतिष्ठान अर पेशेवर संपर्क कर सकै है: